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दिल्ली-एनसीआर
यूएपीए ट्रिब्यूनल ने केंद्र के पीएफआई प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा
Rani Sahu
21 March 2023 3:23 PM GMT
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नई दिल्ली,(आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ट्रिब्यूनल (यूएपीए ट्रिब्यूनल) ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (यूएपीए) और इसके सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में प्रतिबंध की समीक्षा के लिए यूएपीए न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में न्यायाधीश शर्मा की नियुक्ति को अधिसूचित किया था।
केंद्र ने 28 सितंबर, 2022 को यूएपीए की धारा 3 के तहत पीएफआई को गैरकानूनी घोषित कर दिया और देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक 'गैरकानूनी गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में पांच साल के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
पीएफआई के साथ केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), अखिल भारतीय इमाम परिषद (एआईआईसी), मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ सहित अपने सहयोगियों को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया था। (एनसीएचआरओ), राष्ट्रीय महिला मोर्चा, जूनियर मोर्चा, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल।
सात राज्यों में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को पिछले साल छापेमारी में हिरासत में लिया गया था।
यूएपीए प्रावधान करता है कि ऐसा कोई प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत पारित आदेश द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती।
हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में अधिसूचना लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी हो सकती है। ट्रिब्यूनल इसे समर्थन दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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