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तीस हजारी कोर्ट ने महिला के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपित की अपील खारिज की
दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक महिला के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपित की अपील खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की कैद की सजा देने में कोई गड़बड़ी नहीं की है।
तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आरोपित राशिद को 2019 में पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ आरोपित ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। घटना 07 अगस्त 2008 की है। आरोपित राशिद ने मीर दर्द रोड के झुग्गी में रात तीन बजकर पचास मिनट पर सो रही एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया था।
तेजाब फेंकने से पीड़िता बुरी तरह झुलस गई थी। झुलसने के बाद पीड़िता के माता, भाई और भतीजे उसे लेकर अस्पताल गए थे। इस मामले में आईपी इस्टेट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने आरोपित पर भारतीय दंड संहिता की धारा-326 के तहत आरोप तय किए गए थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।