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दिल्ली में चाइनीज मांझे से गला कटने से 7 साल की बच्ची की मौत

mukeshwari
20 July 2023 3:02 PM GMT
दिल्ली में चाइनीज मांझे से गला कटने से 7 साल की बच्ची की मौत
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गला कटने से 7 साल की बच्ची की मौत
नई दिल्ली, (आईएएनएस) बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक सात वर्षीय लड़की की गर्दन में कांच से लिपटी पतंग की डोर फंसने से गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 7:27 बजे पश्चिम विहार वेस्ट पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) कॉल आई, जिसमें पतंग की डोर से कटने के बाद एक लड़की की मौत के बारे में जानकारी मिली, जब वह अपने पिता द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर सवार थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “श्री बालाजी एक्शन अस्पताल से सूचना मिली थी और घटना गुरु हरकिशन नगर, पश्चिम विहार में हुई।”
प्रारंभिक जांच के अनुसार, मृतक आगे बैठी थी, उसके पीछे उसके पिता, 13 वर्षीय बहन और मां थीं।
गुरु हरकिशन नगर में हुई घटना के बाद पिता उसे अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
अधिकारी ने कहा, "अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लोक सेवक द्वारा लापरवाही और आदेश की अवज्ञा से मौत का मामला दर्ज किया गया है।"
इस साल फरवरी में, प्रतिबंध के बाद भी 'चीनी मांझा' (पतंग की डोर) की उपलब्धता के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा को व्यापारियों को सामग्री की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं और आयातकों की जांच के बाद एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ, जो शहर में सभी संबंधित एफआईआर की स्थिति की मांग करते हुए इसी तरह की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, ने अभी भी मांझा बेचने वाले व्यापारियों का विवरण भी मांगा था।
दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 94 के अनुसार, जहां यह प्रावधान है कि, "पतंग आदि उड़ाने पर प्रतिबंध - कोई भी व्यक्ति पतंग या कोई अन्य चीज नहीं उड़ाएगा जिससे व्यक्तियों, जानवरों या संपत्ति को खतरा, चोट या खतरा हो।"
2017 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक मांझा या धागे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह प्रकृति में घातक और गैर-बायोडिग्रेडेबल है।
हाईकोर्ट ने 4 अगस्त, 2022 को पुलिस से कहा था कि वह चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाले एनजीटी के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करे।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चीनी मांझा के कथित उपयोग और पतंग उड़ाने और संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध पर सुरक्षा चिंता व्यक्त करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की।
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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