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सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिली पदोन्नति
Ratna Netam
5 Oct 2026 7:12 PM IST

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इनमें गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपारेश कुमार सिंह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को तीनों न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 28 सितंबर की कॉलेजियम बैठक से संबंधित प्रस्ताव दर्ज है।केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तीनों मुख्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों न्यायाधीश शीर्ष अदालत में न्यायिक जिम्मेदारी संभालेंगे।
28 सितंबर को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नामों की सिफारिश की थी। 28 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था। कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैठक से संबंधित प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक कॉलेजियम सूची में प्रकाशित किया है।कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा हुई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाती है।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति
गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल अब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी। उनकी नियुक्ति उन तीन नामों में शामिल है जिन्हें कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उनकी न्यायिक यात्रा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। उनकी नियुक्ति के साथ शीर्ष अदालत में एक और महिला न्यायाधीश शामिल होंगी।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कॉलेजियम ने 28 सितंबर की बैठक में उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी दी।दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद अब वह देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायिक जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की भी पदोन्नति
तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपारेश कुमार सिंह तीसरे न्यायाधीश हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। उनके नाम की भी कॉलेजियम ने उसी बैठक में सिफारिश की थी।तीनों न्यायाधीश अलग-अलग हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। अब उन्हें एक साथ सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है।
कॉलेजियम प्रणाली से होती है सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए योग्य न्यायाधीशों के नामों पर विचार करता है और इसके बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है।इस बार 28 सितंबर को हुई बैठक में तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। कुछ ही दिनों बाद सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सूची में 2026 के दौरान शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े अन्य प्रस्ताव भी दर्ज हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी न्यायाधीशों की संख्या
तीन नए न्यायाधीशों के शामिल होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन में अतिरिक्त पीठ क्षमता उपलब्ध होगी। देश की सर्वोच्च अदालत में संवैधानिक मामलों से लेकर दीवानी, आपराधिक और विभिन्न हाई कोर्ट से आने वाली अपीलों तक बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई होती है।नई नियुक्तियों के बाद तीनों न्यायाधीश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में उच्च स्तर पर हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों में शामिल है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की नियुक्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के कुछ ही दिनों बाद हुई है। अब औपचारिक प्रक्रिया के बाद तीनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
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