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दिल्ली में नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित
नई दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया में मदद के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3, 3ए और 5 केंद्र सरकार को परिसीमन का अधिकार प्रदान करती है। उन्होंने कहा ''इस अधिकार का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने वार्डों के परिसीमन और आकस्मिक या संबंधित अन्य कार्यों को करने में केंद्र सरकार की सहायता के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।'' उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसार, वार्डों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली के तीन नगर निकाय-उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम 22 मई, 2022 को एक नगर निगम में विलय हो गए जब दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 लागू हुआ। तीनों नगर निकायों को एक करने वाले विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। राज्य चुनाव आयोग 8 मार्च को निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला था, लेकिन उसे घोषणा टालनी पड़ी। तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि आयोग को घोषणा से एक घंटे पहले केंद्र से तीन नगर निकायों के एकीकरण के संबंध में एक संवाद प्राप्त हुआ था। दिल्ली नगर निगम को 2011 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में विभाजित किया गया था।