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2000 का नोट लेने से दुकानदार किए मना तो होगी ये कार्रवाई
2 हजार के नोट को आरबीआई ने कुछ दिनों के पहले चलन से बाहर कर दिया है। ऐसे में इस नोट को जमा करने को लेकर अब लोगों की टेंशन बढ़ गई है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस नोट का वो क्या करें। वहीं आरबीआई की तरफ से ये साफ़ तौर पर कहा गया है कि इस नोट को लेकर लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरुरत नहीं है। इस नोट को ले जाकर आप किसी भी दुकान पर सामान खरीद सकते हैं। वहीं दुकानदारों को भी ये हिदायत दी गई है कि वह इस नोट को लेने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
आम जनता को नहीं होनी चाहिए दिकक्त
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रविवार को मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि जिस मकसद से इन 2000 हजार के नोटों को लिया जा रहा था वह अब पूरा हो चूका है। इसी के साथ उन्होंने बैंक के लोगों से ये अपील भी की है कि इन नोटों को लेने में आम जनता को किसी भी तरह की दिकक्त नहीं होनी चाहिए। सभी बैंक नोट को जमा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आप किसी भी दूकान पर जाकर आसानी से 2 हजार का नोट देकर सामान को खरीद सकते हैं।
बना रहेगा 2000 के नोट का लीगल टेंडर
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि 2 हजार के नोट की शुरुआत नोटबंदी के बाद इसकी भरपाई करने के लिए शुरू किया गया था। ऐसे में अब भरपाई हो जाने के कारण इसको चलन से बाहर करने का फैसला किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इसका लीगल टेंडर पहले की तरह ही बना रहेगा। 30 सितंबर तक इन नोटों को वापस किया जा सकता है।
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।