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देश में लड़की, महिला और बच्चों को डराने-धमकाने वाले कत्तई बर्दाश्त नहीं :दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि देश में लड़कियों, महिलाओं और बच्चों को डराने-धमकाने वाले किसी भी व्यक्ति को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. दोषी को उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की. निचली अदालत ने 21 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. लड़की ने प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुये कहा, ''हमलोग ऐसे समाज में नहीं रह सकते और नहीं रहेंगे जहां महिलाओं को दिन में भी घर से बाहर जाने में डर लगता है. हम उसे जमानत नहीं देने जा रहे हैं. कत्तई बर्दाश्त नहीं. देश में लड़की, महिला और बच्चे को धमकाने वाला कोई भी व्यक्ति कत्तई बर्दाश्त नहीं. ठीक है. कत्तई बर्दाश्त नहीं. हम उसे जमानत पर रिहा करने के इच्छुक नहीं हैं.''