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खुद को अधिकारी बताकर महिला IASअधिकारी को शख्‍स कर रहा था परेशान, पुलिस में हुई शिकायत दर्ज

HARRY
20 Oct 2022 10:45 AM GMT
खुद को अधिकारी बताकर महिला IASअधिकारी को शख्‍स कर रहा था परेशान, पुलिस में हुई शिकायत दर्ज
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नई दिल्‍ली। दिल्‍ली की एक महिला आइएएस अधिकारी ने एक अनजान शख्‍स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो खुद को एक सरकारी अफसर बताते हुए खुफिया जानकारी निकालने के मकसद से व्‍हाट्स एप पर उन्‍हें परेशान कर रहा है। दिल्‍ली पुलिस ने आज यह जानकारी दी।

दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक, आइएएस अधिकारी गरिमा गुप्‍ता ने अभी दो दिन पहले यह शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्‍होंने आरोप लगाया है कि अपना परिचय एक सरकारी अधिकारी के रूप में देते हुए कोई उन्‍हें परेशान कर रहा और धमका रहा है। यह शख्‍स उनसे उनके विभाग के बारे में खुफिया जानकारियां निकालने के इरादे से ऐसा कर रहा है।

आरोपी ने कहा कि पुलिस के लिए उसे ढूंढना मुमकिन नहीं

गरिमा की दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा गया है कि जब गरिमा ने उस शख्‍स से कहा कि अगर उसने खुद को ऐसा करने से नहीं रोका, तो उन्‍हें मजबूरन पुलिस से मदद मांगनी पड़ेगी। इसके जवाब में आरोपित शख्‍स ने कहा कि जिस सिम कार्ड के इस्‍तेमाल से वह उनसे बात कर रहा है उसके दस्‍तावेज फर्जी हैं और पुलिस उसका पता नहीं लगा पाएगी। इसमें बताया गया कि शख्‍स ने जब गरिमा से बात करनी शुरू की थी तब उसने खुद को एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी बताया था। आरोपी व्‍हाट्स एप पर अपना नाम बार-बार बदलता रहता था ताकि सामने वाले इंसान को असानी से ठगा जा सके।

गरिमा की पुलिस से अपील इन धाराओं में करें केस दर्ज

गरिमा ने एफआइआर में पुलिस से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी (संचार उपकरण का उपयोग करके किसी का रूप धारण करते हुए धोखाधड़ी) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा 467 (किसी मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत आदि की जालसाजी करना), धारा 468 (कूटरचित दस्तावेज़ों को छल करने के लिए इस्तेमाल करना), 471 (फर्जी दस्‍तावजे या इलेक्‍ट्रानिक रिकार्ड का असल में इस्‍तेमाल करना), धारा 473 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 509 (किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या टिप्‍पणी करना) के तहत केस दर्ज करने का आग्रह किया है। हालांकि, पुलिस ने प्रथम दृष्टया के आधार पर धारा 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और आईपीसी की 509 और आईटी अधिनियम की 660, 84 सी के तहत अपराध दर्ज किया है।

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