- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट...
दिल्ली-एनसीआर
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर लगाया रोक, पूर्व राजनयिक के.पी. फैबियन ने कहा
SHIDDHANT
20 Feb 2026 10:26 PM IST

x
Delhi दिल्ली: पूर्व राजनयिक के.पी. फैबियन ने अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर रोक लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। फैबियन ने कहा कि यह कदम अमेरिकी लोकतंत्र की खुद को सुधारने की क्षमता का प्रतीक है।
उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 6-3 का कंजरवेटिव बहुमत माना जा रहा था, जिससे अनुमान लगाया गया था कि ट्रंप अपनी इच्छानुसार निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इस बहुमत के बावजूद ट्रंप के टैरिफ और कर लगाने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि कांग्रेस को टैरिफ और कर लगाने का अधिकार है।
फैबियन ने इस निर्णय को अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप में निश्चित ही इस फैसले का जश्न मनाया जा रहा होगा और भारत में भी इसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कहानी का अंत नहीं है और आगामी राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम अभी बाकी हैं।
पूर्व राजनयिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह दिखाता है कि अमेरिकी लोकतंत्र में संतुलन और संस्थागत स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। यह कदम न केवल अमेरिकी व्यापार नीति और प्रशासनिक निर्णयों पर असर डालेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रिश्तों में भी महत्वपूर्ण संकेत देगा।
के.पी. फैबियन ने निष्कर्ष निकाला कि कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने अधिकारों को असीमित नहीं माना जा सकता और कांग्रेस के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
Tagsके.पी. फैबियनअमेरिकी सुप्रीम कोर्टडोनाल्ड ट्रंपटैरिफकांग्रेस अधिकारअमेरिकी लोकतंत्रअंतरराष्ट्रीय व्यापारभारत प्रतिक्रिया6-3 बहुमतवैश्विक आर्थिक प्रभावजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





