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भोजपुर एनकाउंटर की CBI जांच वाली PIL पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Tara Tandi
30 Jun 2026 1:35 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करेगा। इस PIL में बिहार के भोजपुर जिले में भारत भूषण तिवारी की कथित फेक एनकाउंटर हत्या की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है और एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल हत्याओं और "हाफ एनकाउंटर" के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के मुताबिक, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।
एडवोकेट विशाल तिवारी, जो खुद पिटीशनर के तौर पर पेश हो रहे हैं, ने यह रिट पिटीशन फाइल की है। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को रेस्पोंडेंट बनाया गया है।
इससे पहले, जब जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला मेंशन किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अर्जेंट सुनवाई से मना कर दिया था। साथ ही, पिटीशनर को लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाने का निर्देश दिया था।
PIL में 17 जून को भोजपुर में तिवारी की एनकाउंटर में हुई हत्या के संबंध में FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है, साथ ही SC के एक पूर्व जज की अगुवाई में न्यायिक जांच और CBI से जांच की भी मांग की गई है।
पिटीशन के अनुसार, एनकाउंटर में हत्याएं एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन हैं और एक डेमोक्रेटिक समाज में कानून के राज के लिए एक गंभीर खतरा हैं। इसमें कहा गया है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसवाले अक्सर बार-बार यह वजह बताते हैं कि मरने वाले ने भागने की कोशिश में हथियार छीनने और गोली चलाने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।
भोजपुर की घटना का जिक्र करते हुए, याचिका में कहा गया है कि 28 साल के भारत भूषण तिवारी की हत्या एक Facebook लाइव ब्रॉडकास्ट करने के कुछ ही घंटों के अंदर कर दी गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कुछ मांगें पूरी होने पर सरेंडर करने की इच्छा जताई थी।
पिटीशन में मरने वाले के पिता काशीनाथ तिवारी के दावों का जिक्र किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, FIR या चार्जशीट नहीं था और हथियार डालने के बाद भी उसे गोली मार दी गई। याचिका के मुताबिक, इस घटना से गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और लोगों ने इस बात की जांच की मांग की कि कथित सरेंडर के बाद जानलेवा बल का इस्तेमाल सही था या नहीं।
याचिका में कहा गया है, "एनकाउंटर से गांव में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, और लोगों ने तिवारी की मौत के हालात की जांच की मांग की है।"
इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस के खिलाफ हथियार उठाना गलत था और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन "कथित सरेंडर के बाद जानलेवा बल का इस्तेमाल गंभीर सवाल खड़े करता है।"
याचिका में आगे कहा गया है कि फर्जी एनकाउंटर और एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल हत्याएं संविधान के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं।
याचिका में कहा गया है, "पुलिस को आखिरी न्याय देने का तरीका या सज़ा देने वाली अथॉरिटी बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है।"
भोजपुर एनकाउंटर की जांच की मांग के अलावा, PIL में एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल हत्याओं और "हाफ एनकाउंटर" को रोकने और एनकाउंटर में हुई मौतों की जांच को कंट्रोल करने वाले PUCL फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए कथित एनकाउंटर मामलों का भी ज़िक्र किया गया और दावा किया गया कि राज्य में "हाफ एनकाउंटर" का कल्चर बन गया है, जिससे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और कानून का राज बनाए रखने के लिए न्यायिक दखल की ज़रूरत है।
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