- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य...
दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के समय पर जवाब दाखिल न करने पर कहा, याचिकाओं को पूरा करना बेहद मुश्किल
Rani Sahu
14 Feb 2023 5:34 PM GMT
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों/नियमों को लागू करने के निर्देश की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि वह कुछ राज्य सरकारों द्वारा समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने से नाखुश है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि इस मामले में दलीलें पूरी करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह सूचित किया गया था कि अदालत के कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्य सरकारों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
यह भी देखा गया कि मामले में निर्धारित सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हलफनामे दायर किए जा रहे थे, यह कहते हुए कि संबंधित राज्य सरकारों के मंत्रालय के सचिवों ने जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है, उन्हें वर्चुअली अदालत में पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकारों को चार सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था, जिसमें कहा गया था, "निर्दिष्ट समय के भीतर हलफनामा दाखिल करने में विफल (भले ही दायर किया गया हो या नहीं) रहने के परिणामस्वरूप प्रत्येक पर 25,000 रुपये की लागत आएगी।"
शीर्ष अदालत ने पिछले साल फरवरी में संविधान के अनुच्छेद 51ए में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दुर्गा दत्त द्वारा अधिवक्ता करुणाकर महालिक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है : "न्यायपालिका सहित कई संस्थानों की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक कर्तव्य एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। प्रत्येक नागरिक को देश की संस्थाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए।" और कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कानून के अधिकारियों सहित अन्य लोगों द्वारा मौलिक कर्तव्यों की निर्लज्जता से अवहेलना की गई है।
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story