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SC ने नए UGC नियमों की याचिका पर फास्ट-ट्रैक सुनवाई का ऐलान किया
Tara Tandi
28 Jan 2026 4:24 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति जताई।
जब मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील को भरोसा दिलाया कि याचिका में कमियों को दूर करने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी।
वकील ने कहा कि ये रेगुलेशन सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं और उनके लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र से इनकार करने पर चिंता जताई।
जवाब में, CJI कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे से वाकिफ है।
CJI ने कहा, "हमें पता है कि क्या हो रहा है। सुनिश्चित करें कि कमियों को दूर किया जाए। हम इसे लिस्ट करेंगे।"
याचिका UGC के इक्विटी रेगुलेशन को चुनौती देती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह ढांचा गैर-SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को शिकायत निवारण तंत्र से वंचित करके भेदभाव को संस्थागत बनाता है।
इसमें तर्क दिया गया कि ये रेगुलेशन उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और उपायों तक निष्पक्ष पहुंच के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
याचिका के अनुसार, यह रेगुलेशन "जाति-आधारित भेदभाव" के दायरे को केवल "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग" के सदस्यों तक सीमित करता है।
ऐसी परिभाषा "पीड़ित होने की कानूनी मान्यता विशेष रूप से कुछ आरक्षित श्रेणियों को देती है और सामान्य या उच्च जातियों से संबंधित व्यक्तियों को इसके सुरक्षात्मक दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर करती है, भले ही उनके द्वारा झेले गए भेदभाव की प्रकृति, गंभीरता या संदर्भ कुछ भी हो"।
याचिका में आगे यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि रेगुलेशन 3(c) पर पुनर्विचार या संशोधन होने तक, रेगुलेशन के तहत समान अवसर केंद्र, इक्विटी हेल्पलाइन, जांच तंत्र और लोकपाल कार्यवाही "गैर-भेदभावपूर्ण और जाति-तटस्थ तरीके से" उपलब्ध कराई जाएं।
इसमें तर्क दिया गया कि जाति पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बराबर है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन करता है।
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