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हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी,जनजाति की लिस्ट को लेकर पूछा-कैसे दे सकते हैं आदेश?
Admin4
8 May 2023 11:31 AM GMT

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दिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाईकोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है? अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर लिया।
कोर्ट ने हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का निर्देश भी दिया है। वहीं, मणिपुर सरकार ने बताया कि इस बारे में उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हालात सामान्य हो रहे हैं। आज कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी गई है।
गौरतलब है कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ‘ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर’ (एटीएसयूएम) की ओर से बुधवार को आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी, जो रातोंरात पूरे राज्य में फैल गई थी। इस हिंसा में कम से कम 54 लोगों की जान चली गई।
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Admin4
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