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Supreme Court ने सुपरटेक के निदेशकों को खरीदारों के पैसे जल्द वापस करने को कहा, या कहा नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे
सुप्रीम कोर्टने बुधवार को बिल्डर कंपनी सुपरटेक को नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावरों में फ्लैटों खरीदारों को रुपये लौटाने में विफल रहने पर फटकार लगाई, कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में गिराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी सुपरटेक से कहा कि वह उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने सुपरटेक के वकील से कहा कि आदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम आपके आपके डायरेक्टर्स को जेल भेजे देंगे।
Supreme Court की Supertech को फटकार
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "हम आपके निदेशकों को अभी जेल भेजेंगे! वे सर्वोच्च न्यायालय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।" उन्होंने बिल्डर के वकीलों से कहा, "निवेश की वापसी पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता है! आप अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए सभी तरह के कारणों की तलाश कर रहे हैं।" जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुपरटेक को 17 जनवरी तक भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सुपरटेक को परिणाम भुगतने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को उस एजेंसी के नाम को अंतिम रूप देने के लिए भी कहा जिसे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का काम दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में दोनों टावरों को गिराने का आदेश दिया था।