दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीजेआई की तस्वीर का इस्तेमाल करने वाला और उन्हें गलत तरीके से उद्धृत करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट "झूठा और शरारती" है।

Rani Sahu
14 Aug 2023 6:52 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीजेआई की तस्वीर का इस्तेमाल करने वाला और उन्हें गलत तरीके से उद्धृत करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट झूठा और शरारती है।
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नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तस्वीर का उपयोग करके और उन्हें उद्धृत करते हुए प्रसारित किया जा रहा सोशल मीडिया पोस्ट "झूठा, गलत इरादे वाला और शरारती" है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित किया जा रहा है जिसमें सीजेआई को जनता से अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने का आग्रह करते हुए उद्धृत किया गया था।
शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि सीजेआई द्वारा ऐसी कोई पोस्ट जारी नहीं की गई है और न ही उन्होंने ऐसी किसी पोस्ट को अधिकृत किया है।
"यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट (जनता को अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने के लिए आमंत्रित करना) एक फाइल फोटोग्राफ का उपयोग करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। पोस्ट फर्जी है, गलत इरादे से है और शरारती। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसी कोई पोस्ट जारी नहीं की गई है और न ही उन्होंने ऐसी किसी पोस्ट को अधिकृत किया है,'' विज्ञप्ति में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के परामर्श से इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है। (एएनआई)
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