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दिल्ली में आज से लागू हुआ नियम, बस लेन में वाहन खड़ा करने पर लगेगा 500 जुर्माना, यहां होगी कार्रवाई
Renuka Sahu
14 April 2022 2:59 AM GMT
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फाइल फोटो
राजधानी दिल्ली में गुरुवार से बसों के लिए निर्धारित लेन पर वाहन खड़ा किया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजधानी दिल्ली में गुरुवार से बसों के लिए निर्धारित लेन पर वाहन खड़ा किया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। साथ ही अगर वाहन को क्रेन से हटाया जाता है तो इसके लिए 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
इसे लेकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से गुरुवार को अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 14 क्रेन विशेष तौर पर लगाई गई हैं, जो बस लेन में खड़े वाहनों को उठाने में ही इस्तेमाल की जाएंगी। दिल्ली के 46 रूट पर 474.91 किलोमीटर की दूरी में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर एक अप्रैल से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस बस लेन से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है।
परिवहन विभाग ने व्यवस्थित यातायात के लिए मुख्य सड़कों पर फुटपाथ किनारे की लेन को बस लेन घोषित किया है। इस लेन पर वाहन खड़ा करने पर रोक लगा दी है। साथ ही बसों के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि ड्राइवर सिर्फ निर्धारित लेन में ही बस चलाए। इसे लेकर एक अप्रैल से विधिवत तरीके से तीन चरण में अभियान चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, पहले अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन अब दूसरे चरण में चालान काटे जाने की कार्रवाई को सख्ती से अमल में लाया जाएगा।
अभी तक बसों पर निर्धारित लेन में न चलाने पर कार्रवाई हो रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक 97 बसों का चालान काटा जा चुका है। अभी तक कुल 11.20 लाख रुपये का चालान काटा जा चुका है।
यहां होगी कार्रवाई
● इंडिया गेट से आईआईआईटी गेट
● गांधी नगर से नोएडा बॉर्डर
● द्वाराका मोड से द्वारका सेक्टर21
● आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सराय काले खां
● मोरी गेट से धौलाकुआं
● आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर
● सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर
● आईटीओ से कड़कड़डूमा
● कालका जी से तुगलकाबाद
● नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क
● करनाल बाईपास से सिंघु बॉर्डर,
● बादली से बवाना
● अप्सरा बॉर्डर से गाजीपुर
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