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दिल्ली-एनसीआर
Dehradun में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पर्यावरण समिति की बैठक हुई
Rani Sahu
10 Jan 2025 3:11 AM GMT
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New Delhiनई दिल्ली : देहरादून में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में गुरुवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की पर्यावरण समिति की बैठक जिलाधिकारी सविन बसंल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र में पक्षियों के टकराने की घटनाओं और वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के संबंध में 10 किलोमीटर के दायरे में आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने एसडीएम डोईवाला, एमडीडीए और एयरपोर्ट अधिकारियों को एयरपोर्ट के पास बिना एनओसी के किए जा रहे अनधिकृत निर्माण का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उप-जिलाधिकारी/नगर पालिका परिषद डोईवाला के प्रशासक को कूड़ा प्वाइंट की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। कूड़ा प्वाइंट वाले स्थानों पर पक्षियों के मंडराने से हवाई जहाज के उतरने के दौरान टकराने की संभावना बढ़ जाती है, जिस पर एयरपोर्ट की परिधि में एकत्रित कूड़े का निस्तारण करने तथा कूड़ा प्वाइंट को हटाने के निर्देश दिए गए।
इससे पूर्व 8 जनवरी को जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून जिले में राजस्व वसूली को लेकर सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को कड़े निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में संबंधित अधिकारी लगातार जिले में तेजी से काम कर रहे हैं।
बड़े बकायेदारों की अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर राजस्व वसूला जा रहा है।उप जिला मजिस्ट्रेट सदर कुमकुम जोशी लगातार शहर में बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई कर रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 करोड़ के कथित बकायेदार संजीव थपलियाल के खिलाफ राज्य सरकार से धोखाधड़ी, राजस्व वसूली, चेक बाउंस और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई।
कुर्क की गई अचल संपत्ति को तहसील सदर परिसर में सार्वजनिक रूप से नीलाम किया गया। जिसमें कुल 04 बोलीदाता सौरभ ममगाई, नीरज सिंह नेगी, गोपाल दत्त भारद्वाज एवं संजीव थपलियाल उपस्थित रहे। नीलामी की शर्तों के अनुसार संजीव थपलियाल ने कुल नीलामी राशि का 1/4 भाग यानि रू0 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का चेक, जो नीलामी के तुरन्त बाद उसी दिन तहसीलदार (सदर) देहरादून के पक्ष में देय था, उपलब्ध कराया। परन्तु उन्होंने कथित रूप से उक्त चेक के भुगतान पर रोक लगवा दी।
इसके कारण राज्य सरकार द्वारा राजकीय हित एवं राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया बाधित हुई, ऐसा अधिकारियों ने दावा किया। नीलामी प्राप्तकर्ता संजीव थपलियाल ने जानबूझकर उक्त प्रक्रिया में भाग लिया तथा नीलामी को अपने नाम कर लिया तथा फिर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत पहले चेक दिया तथा फिर उस चेक का रोक भुगतान करवा लिया, जो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी, सरकार को राजस्व संग्रहण में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कृत्य है। इस प्रकार संजीव थपलियाल का उक्त कृत्य गम्भीर प्रकृति का अपराध है। जिससे यह संभावना जाहिर होती है कि उक्त आपराधिक कृत्य डिफॉल्टर के साथ मिलीभगत से किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अनुसार संजीव थपलियाल के खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालने और लोक सेवक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में बीएनएस 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एएनआई)
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