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दिल्ली-एनसीआर
मामला हवाई अड्डों में सिख कर्मचारियों के कृपाण रखने काः सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
Shantanu Roy
6 Aug 2022 12:13 PM GMT

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हवाई अड्डा परिसरों में सिख कर्मचारियों को कृपाण रखने की अनुमति को चुनौती देते हुए दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, '' आप उच्च न्यायालय जाइए। उच्च न्यायालय जाने की छूट के साथ याचिका खारिज की जाती है।'' याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली और घोषणा की कि यह मामला वापस ले लिया गया।
शीर्ष अदालत हिंदू सेना की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने विमानन क्षेत्र में सिखों को हवाई अड्डों पर कृपाण रखने देने के नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के फैसले को चुनौती दी थी।बीसीएएस ने चार मार्च को हवाई अड्डों पर सिख कर्मचारियों के कृपाण रखने पर पाबंदी लगाई थी। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति ने इस फैसले की निंदा की। उसके बाद 12 मार्च को ब्यूरो ने यह निर्णय वापस ले लिया।

Shantanu Roy
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