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दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति की लागू

Admin Delhi 1
27 July 2022 5:19 AM GMT
दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति की लागू
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दिल्ली न्यूज़: एकीकृत दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की नई ट्रांसफार नीति को लागू किया है। इस नीति में यह साफ किया गया है कि अब निगम शिक्षकों का साल में एक बार ट्रांसफार-पोस्टिंग होगा। शिक्षकों को इसके लिए सितंबर में ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा।

शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार नई ट्रांसफर-पोस्ंिटग नीति के मुताबिक शिक्षक अपने मनमुताबिक स्कूल में तबादला नहीं करा सकेंगे। सभी स्कूलों में सामान्य तौर पर शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बनाए रखा जाएगा। शिक्षक अपने मूल पद और स्थान पर तैनात किए जाएंगे। शिक्षकों को मौजूदा जोन में रिक्तियां नहीं होने पर नजदीकी जोन में भेजा जाएगा। किसी भी शिक्षक को उनके गृह क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। एक शिक्षक को एक स्कूल में कम से कम तीन साल सेवा करनी होगी। एक परिवार के दो सदस्यों को एक स्कूल में तैनात नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों की जांच शिक्षा विभाग की प्रमुख शाखा द्वारा किया जाएगा। विभाग की तरफ से स्वीकृति मिलने के बाद निगम के आधिकारिक पोर्टल पर इसे अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा नीति में यह भी कहा गया है कि निगम की कोशिश होगी कि निगम गल्र्स स्कूल में कोई भी पुरुष शिक्षक या प्रधानाध्यापक तैनात न हो। 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

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