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16 दिसंबर को होगा 477 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम का ड्रॉ

Admin Delhi 1
12 Dec 2022 3:21 PM GMT
16 दिसंबर को होगा 477 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम का ड्रॉ
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: यमुना अथॉरिटी ने हाल में 477 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम निकाली है। इस स्कीम के ड्रॉ की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। यह ड्रॉ 16 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-थ्री वाले कम्युनिटी सेंटर में होगा। इसकी निगरानी के लिए जूरी बनाई गई है। अथॉरिटी इस ड्रॉ का लाइव टेलीकास्ट भी करेगा। विडियों रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी होगी। दो रिटायर आईएएस और एक रिटायर जज की देखरेख में पूरा ड्रॉ कराया जाएगा।

अब किस प्लॉट के लिए कितने आवेदक: यमुना प्राधिकरण के कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि योजना के तहत 64,255 लोगों की किस्मत का फैसला 16 दिसंबर को होगा। कुल 477 प्लॉट के लिए 64,255 लोगों ने फार्म भरे हैं। इनमें विकलांग कैटेगिरी में 821 फार्म जमा हुए हैं। किसान कोटे में 84 प्लॉट के लिए 500 फार्म जमा हुए हैं। 60 वर्गमीटर के 16 प्लॉट हैं, उनके लिए 20,719 फार्म जमा हुए हैं। 90 वर्गमीटर प्लॉट के 19 प्लॉट के लिए 20,450 फार्म हैं। 120 वर्गमीटर के 262 प्लॉट के लिए 34,105 आवेदक हैं। 162 वर्गमीटर के 40 प्लॉट के लिए 3,497 फार्म, 200 वर्गमीटर के 67 प्लॉट के लिए 9,441, 300 वर्गमीटर 56 प्लॉट के लिए 1,046, 500 वर्ग मीटर के 5 प्लॉट के लिए 649 फार्म, 1,000 मीटर के 8 प्लॉट के लिए 782 फार्म, 2,000 वर्ग मीटर के 4 प्लॉट के लिए 152 फार्म जमा हुए हैं।

रिटायर आईएएस और जज करेंगे निगरानी: यमुना अथॉरिटी की एक्टिंग सीईओ मोनिका रानी की अध्यक्षता में 16 दिसंबर को ड्रॉ होगा। स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे ड्रॉ की पर्ची निकालेंगे। ड्रॉ को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। दो रिटायर आईएएस और एक रिटायर जज की देखरेख में पूरा ड्रॉ संपन्न कराया जाएगा।

रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में 2,090 आवेदन रद्द: यमुना अथॉरिटी की आवासीय स्कीम में फार्म भरने वाले 2,090 लोगों को जोर का झटका लगा है। इन सभी के फार्म अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिए हैं। इनमें 2,000 आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही परिवार के कई-कई लोगों ने फार्म भर दिए हैं। जबकि, अथॉरिटी की निकाली गई आवासीय स्कीम के स्पष्ट लिखा है कि एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। दूसरी ओर 90 आवेदक ऐसे हैं, जो पहले से अथॉरिटी की निकाली गई स्कीमों में प्लॉट का आवंटन हासिल कर चुके हैं। अथॉरिटी का नियम है कि एक बार जिस व्यक्ति को अथॉरिटी की किसी आवासीय स्कीम में प्लॉट आवंटन हो गया तो वह व्यक्ति भविष्य की योजनाओं में आवेदन नहीं कर सकता है।

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