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Delhi HC ने ED की याचिका पर सोनिया और राहुल को नोटिस जारी किया
Tara Tandi
22 Dec 2025 2:39 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक आपराधिक रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित नेशनल हेराल्ड मामले में ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
ED की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस रविंदर डुडेजा की सिंगल-जज बेंच ने गांधी परिवार से जवाब मांगा और मुख्य याचिका के साथ-साथ स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी किया।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत उसकी अभियोजन शिकायत को खारिज करने को चुनौती दी गई है, आगे की सुनवाई के लिए 12 मार्च, 2026 को लिस्ट किया है।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह कानून के तहत मान्य नहीं है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत देते हुए, ट्रायल कोर्ट ने साफ किया था कि ED कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।
गांधी परिवार के अलावा, ED ने कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में प्रस्तावित आरोपी बनाया है।
ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो यह PMLA को बेकार कर देगा। "यह PMLA को उल्टा कर देता है। अगर यह आदेश बरकरार रहता है तो यह बेकार और अप्रासंगिक हो जाता है," SG मेहता ने कहा।
केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने यह मानकर गंभीर गलती की है कि जहां किसी कोर्ट ने CrPC की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया है, वहां ED कार्रवाई नहीं कर सकता।
उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की व्याख्या कई अन्य मामलों को प्रभावित कर सकती है, जिसका मतलब है कि केवल पुलिस FIR ही PMLA के तहत कार्यवाही शुरू कर सकती है।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें किसी कोर्ट द्वारा निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की हो। जवाब में, SG मेहता ने कहा कि PMLA मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास तरीका या ढंग तय नहीं करता है, और कहा कि इसके लिए बस एक शेड्यूल्ड अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि का आरोप होना चाहिए।
यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के ओरिजिनल पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति पर गैर-कानूनी तरीके से कंट्रोल पाने के लिए साजिश रची। यह कंट्रोल यंग इंडियन नाम की कंपनी के ज़रिए 50 लाख रुपये की मामूली रकम देकर हासिल किया गया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी मेजॉरिटी शेयरहोल्डर हैं।
नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को लेकर विवाद 2012 में तब सामने आया जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने AJL को हासिल करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने का काम किया है।
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