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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाई कोर्ट ने नशीले पदार्थों के मामले के उन आरोपियों को जमानत दे दी जिन्हें 1000 रुपये का भुगतान किया गया था। बिटकॉइन में 6 लाख
Rani Sahu
14 Jan 2023 12:24 PM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ड्रग्स से संबंधित मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी, जिसे कथित तौर पर बिटकॉइन में 6 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। आरोपी सितंबर 2021 से हिरासत में है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जसबीर सिंह को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत दी।
अदालत ने कहा, "वर्तमान मामले में, आवेदक 1 सितंबर, 2021 से हिरासत में है। जांच पूरी हो गई है। शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है।"
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि उनकी संलिप्तता और अन्य अभियुक्तों के कहने पर वसूली के बावजूद, कथित अभियुक्तों को जमानत दे दी गई है।
आरोपी जसबीर सिंह ने पीएस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो- दिल्ली जोनल यूनिट (NCB-DZU) द्वारा धारा 8(c)/20(b)(ii)(A) के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए दर्ज एक मामले में जमानत मांगी। /20(b)(ii)(B)/21(b)/22(c)/23/29 ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 ("एनडीपीएस एक्ट")।
आरोपी 26 साल का है और मोगरा, हुगली, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
यह कहा गया था कि आवेदक "सिंह ट्रांसपोर्ट्स" नामक एक परिवहन व्यवसाय को संभालता है और उसका प्रबंधन करता है, जिसका स्वामित्व उसके दादा के पास है। यह कहा गया है कि एनसीबी, कोलकाता द्वारा अन्य पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें आवेदक को अभियुक्त के रूप में पेश किया गया है, लेकिन सभी
उनमें से गांजा की मात्रा एक छोटी मात्रा से कम होती है।
NCB के मामले के अनुसार, 4 अगस्त, 2021 को, NCB-DZU को गुप्त सूचना वाला एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें NCB-KZU द्वारा विदेशी डाकघर, 12, किरण शंकर रॉय रोड, में पाए गए कई संदिग्ध पार्सल के बारे में बताया गया था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
पत्र में कहा गया है कि उक्त पार्सल संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से आए थे और भारत में विभिन्न स्थानों पर डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस में पड़े थे।
26 अगस्त, 2021 को, NCB-DZU द्वारा अंचल निदेशक, NCB-KZU को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें अभियुक्त सर्वोत्तमन गुहान द्वारा बिटकॉइन"> बिटकॉइन के माध्यम से अभियुक्त के साथ INR 6,00,000/- के कथित लेन-देन के संबंध में किए गए खुलासे के बारे में लिखा गया था। पत्र में यह भी अनुरोध किया गया था कि आवेदक को गिरफ्तार कर आगे की परीक्षा के लिए NCB-DZU को सौंप दिया जाए।
यह कहा गया है कि अपने बयानों में, अभियुक्त ने एनडीपीएस अपराधों के आयोग में जटिलता को स्वीकार किया और स्वीकार किया और उसने सर्वोत्तमन गुहान को अपने ऑनलाइन मित्र के रूप में पहचाना।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज बरामदगी व इकबालिया बयानों के आधार पर 1 सितंबर 2021 को आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/29 के तहत गिरफ्तार किया गया। तब से वह हिरासत में है। (एएनआई)
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