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Delhi सरकार ने गणतंत्र दिवस पर कुछ कैदियों को दी माफी

Kiran
26 Jan 2026 9:28 AM IST
Delhi सरकार ने गणतंत्र दिवस पर कुछ कैदियों को दी माफी
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Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ खास कैटेगरी के कैदियों की सज़ा माफ़ करने की घोषणा की है, जिससे 2,000 से ज़्यादा कैदियों को फायदा होगा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह माफी दिल्ली की अदालतों से सज़ा पाए कैदियों और 26 जनवरी तक जेल में बंद कैदियों पर लागू होगी, बशर्ते वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत तय शर्तों को पूरा करते हों। सूद ने कहा, "सज़ा की इस माफी से 2,000 से ज़्यादा कैदियों को फायदा होगा।"

एक बयान के अनुसार, 65 साल से ज़्यादा उम्र की महिला कैदियों, जिन्हें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, उन्हें 90 दिन की माफी मिलेगी, जबकि 5 साल से 10 साल तक की सज़ा काट रही महिलाओं को 60 दिन की माफी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि एक साल से ज़्यादा और पांच साल तक की सज़ा काट रहे कैदियों को 30 दिन और एक साल तक की सज़ा पाए कैदियों को 20 दिन की माफी दी जाएगी। अन्य सभी कैदियों के लिए, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा काट रहे लोगों के लिए 60 दिन, पांच साल से ज़्यादा और 10 साल तक के लिए 45 दिन, एक साल से ज़्यादा और पांच साल तक के लिए 30 दिन और एक साल के लिए 15 दिन की सज़ा माफ़ की जाएगी।

सूद ने कहा कि यह विशेष माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत मिलने वाली नियमित माफी के अलावा होगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक पैरोल या फरलो पर चल रहे कैदी भी इसके हकदार होंगे, बशर्ते उस दौरान उनके खिलाफ किसी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न हुई हो। उन्होंने कहा कि इस पहल का फायदा सिर्फ उन्हीं कैदियों को मिलेगा, जिन्हें पिछले साल 26 जनवरी, 2025 से 25 जनवरी, 2026 तक किसी जेल अपराध के लिए सज़ा नहीं मिली है। हालांकि, कुछ खास कैटेगरी के कैदियों को इस माफी से बाहर रखा गया है, जिनमें मौत की सज़ा या उम्रकैद की सज़ा पाए कैदी, हिरासत में लिए गए और सिविल कैदी, और सरकारी बकाया न चुकाने के लिए जेल में बंद कैदी शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि NDPS एक्ट, POCSO एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जासूसी से जुड़े अपराधों, कोर्ट-मार्शल मामलों, अदालत की अवमानना, भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जैसे खास सिविल अपराधों के तहत दोषी ठहराए गए कैदी भी इसके हकदार नहीं होंगे। बयान के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफाई की गई छूट वाली कैटेगरी में आने वाले मामलों में संविधान की यूनियन लिस्ट में शामिल विषयों से जुड़े अपराध शामिल हैं।

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