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न्यायालय ने 52 हजार खाली फ्लैटों की आवंटन प्रक्रिया पर सरकार से मांगा जवाब

Admin Delhi 1
7 July 2022 7:01 AM GMT
न्यायालय ने 52 हजार खाली फ्लैटों की आवंटन प्रक्रिया पर सरकार से मांगा जवाब
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दिल्ली कोर्ट रूम: उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के तहत निर्मित कम लागत वाले 52 हजार खाली फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया पर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ इस साल जून में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह द्वारा उक्त योजना के तहत निर्मित फ्लैटों के आवंटन के संबंध में स्वयं संज्ञान लेने संबंधी मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अगस्त तय की है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बड़ी संख्या में घरों के निर्माण की आवश्यकता जताई थी। साथ ही उन्होंने आंशिक रूप से निर्माण के बावजूद घरों का आवंटित न करने पर नाराजगी भी जताई थी। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता गौतम नारायण ने फ्लैट आवंटन के संबंध में किए गए प्रयास की रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया था।

हलफनामा दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा। पीठ ने उन्हें चार सप्ताह में खाली फ्लैटों के आवंटन की आगे की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिंह ने कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कालकाजी मंदिर परिसर में कुछ झुग्गी निवासियों और अन्य रहने वालों को अनधिकृत रूप से कब्जा मामले के दौरान यह संज्ञान लिया था।

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