दिल्ली-एनसीआर

अदालत ने किशोरी के दुष्कर्मी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, 70 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका

Admin Delhi 1
22 Feb 2023 2:51 PM GMT
अदालत ने किशोरी के दुष्कर्मी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, 70 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: किशोरी की अस्मत को रोंदने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास तथा 70 हजार रूपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा ना करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

होशियारपुर गांव में रहने वाला राहुल शर्मा वर्ष 2015 में पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने राहुल शर्मा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा थाना सेक्टर 49 में दर्ज कराया था। कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी जिसके बाद पुलिस ने अपहरण के मामले में दुष्कर्म व पोस्को एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की थी।

इस मामले की सुनवाई गौतमबुद्धनगर न्यायालय एडीजे पॉस्को 2 की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान पुलिस व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राहुल शर्मा को दोषी माना। न्यायालय ने राहुल को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 70 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा ना करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा।

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