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अदालत ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका, आरोपी के मोबाइल में पीड़िता का अश्लील फोटो मिलने के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली कोर्ट रूम: साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गर्ग की अदालत ने एक 18 वर्षिय की लडक़ी से दुष्कर्म के आरोपी की की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी के द्वारा अदालत में अग्रीम जमानत याचिका दायर की गई थी। परन्तु जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी के फोन से पीड़िता की अश्लील तस्वीर बरामद हुई हैं पुलिस का पक्ष जानने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने अदालत से कहा कि उसका और पीड़िता का प्रेम प्रसंग चल रहा है। लडक़ी के परिवार को प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। परिवार उनके संबंधों को तुड़वाना चाहता है, इसलिए परिवार ने लडक़ी से यह मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि पीड़िता की उम्र महज 18 साल है।
हालांकि आरोपी ने पीड़िता के साथ व्हाट्सऐप चैट अदालत में पेश कर प्रेम प्रसंग का मामला बताया। परन्तु अदालत का कहना था कि पीड़िता की उम्र कम है। इस उम्र में वह सही.गलत का फैसला नहीं कर सकती। आरोपी इससे अवगत था कि वह जो कर रहा है पीड़िता और उसके लिए सही नहीं है। निजी तस्वीरों को मोबाइल में कैद करने का यह मतलब भी हो सकता है कि वह लडक़ी को डरा धमकाकर दुष्कर्म कर रहा हो। अदालत ने पुलिस को इस दृष्टीकोण से भी जांच करने की बात कही है।