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तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्य़वस्था को लेकर अदालत ने उठाए सवाल

Admin Delhi 1
2 Jun 2022 2:37 PM GMT
तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्य़वस्था को लेकर अदालत ने उठाए सवाल
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दिल्ली न्यूज़: कडक़डड़ूमा स्थित महानगर दंडाधिकारी अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी की अदालत ने तिहाड़ जेल में एक कैदी की पिटाई कर एक लाख रुपये प्रोटेक्शन मनी मांगने के आरोप को लेकर जेल अधिक्षक को जारी किये गए नोटिस के जवाब को नकार दिया है। अदालत ने कहा कि जेल अधीक्षक का जवाब विश्वास करने लायक नहीं है और सच्चाई को छिपाने वाला प्रतीत होता है। इस जवाब को लेकर अदालत ने जेल की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि विश्व में सुरक्षित जेलों में शुमार तिहाड़ जेल के भीतर आसानी से बाहर से अज्ञात वस्तु का आना सुरक्षा अधिकारियों की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अदालत ने इस मामले में जेल महानिदेशक से सात बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। आदेश की प्रति दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह विभाग) को भी भेजी गई है। मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

ये था मामला: विचाराधीन कैदी शकील अहमद ने अदालत में शिकायत कर आरोप लगाया था कि 22 मई को शाम साढ़े चार बजे तिहाड़ जेल नंबर एक में उसकी पिटाई की गई थी और एक अधिकारी ने उससे एक लाख रुपये सुरक्षा शुल्क की मांग की थी। कैदी के आरोप पर अदालत ने नोटिस जारी कर जेल प्रशासन से जवाब तलब किया था।

जेल प्रशासन ने कहा पिटाई नहीं पूछताछ की गई: जेल प्रशासन ने जवाब में कहा कि किसी की पिटाई नहीं की गई, कैदियों की सेल के बाहर अज्ञात वस्तु आकर गिरी थी। प्रशासन द्वारा एक वीडियो अदालत में पेश किया, व कहा कि इसके चलते शकील को पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच के दौरान पता चला कि अज्ञान वस्तु किसी दूसरे कैदी की है, उससे कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। जेल अधीक्षक ने जान से मारने की धमकी देने और प्रोटेक़्शन मनी मांगने के विचाराधीन कैदी के आरोप को झूठा करार दिया। जेल प्रशासन ने अदालत से मांग की कि उसकी शिकायत को खारिज कर देना चाहिए।

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