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अदालत ने पुलिस कर्मियों की काल डिटेल व लोकेशन सुरक्षित करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
दिल्ली कोर्ट रूम: तीस हजारी स्थित एडिशनल सेशन जज मनीष गुप्ता की अदालत ने पश्चिम विहार पुलिस द्वारा कट्टे के साथ गिरफ्तार एक शख्स के अधिवक्ता द्वारा दायर अर्जी के आधार पर घटना वाले दिन पुलिसकर्मियों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल को सुरक्षित करने के आदेश दे दिए हैं। शख्स के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दावा किया है कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को छह घंटे तक थाने में बिठा कर रखा गया और रात के समय कट्टे के साथ उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। ज्वालापुरी का रहने वाला ओमप्रकाश कपड़े बेचता है 20 जून 2021 को पश्चिम विहार थाने से दो पुलिसकर्मी कार में सवार होकर आए और उसे अपने साथ पुलिस चौकी ले गए। आरोप है कि वहां पर उसकी पिटाई कर 50 हजार रुपये मांगे गए व रकम नहीं देने पर लगभग 4 बजे उसे थाने ले जाया गया, वहां पर उसकी पिटाई की गई और रात लगभग 9 बजे उसे कट्टा रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिवक्ता रवि दराल के द्वारा एक याचिका दायर कर उन्होंने अदालत को बताया कि 20 जून 2021 की उन पुलिसकर्मियों की लोकेशन निकलवाई जाए जिन्होंने ओम प्रकाश को झूठे आरोप में फंसाया है। उनकी डिटेल से यह साफ होगा कि ओमप्रकाश सच कह रहा है या फिर पुलिसकर्मी सच बोल रहे हैं। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल सुरक्षित रखवाने के आदेश दे दिए हैं।