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दिल्ली-एनसीआर
court ,Delhi के सीएम पर हमला करने वाले के खिलाफ हत्या की कोशिश और साज़िश का आरोप तय किया
Nousheen
21 Dec 2025 11:52 AM IST

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New delhi नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई के खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साज़िश के आरोप तय किए हैं। राजेशभाई पर अगस्त में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप ऑफिस में जन सुनवाई शिकायत निवारण बैठक के दौरान उन पर हमला करने का आरोप है।अदालत ने डिस्चार्ज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि साज़िश गुप्त रूप से रची गई थी और गंभीर अपराधों के तहत मुकदमा चलाने की ज़रूरत है।यह आदेश तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने दिया।यह भी पढ़ें | सीरियल चोर गिरफ्तार; दिल्ली, राजस्थान के चार मामले सुलझेअदालत ने कहा कि पीड़ित, सीएम गुप्ता, न केवल एक महिला थीं बल्कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री भी थीं, और आरोपी राजेशभाई सीएम की सुरक्षा घेरा तोड़कर उन पर हमला करने में कामयाब रहा।
अदालत ने कहा, "यह पहली नज़र में दिखाता है कि आरोपी राजेश बहुत सोची-समझी और पूरी तैयारी के साथ पीड़ित पर जान से मारने की नीयत से हमला करने आया था..."अदालत ने कहा कि इस बात की पुष्टि आरोपी के व्यवहार से होती है, जिसने पीड़ित से बात करने के कुछ ही सेकंड के भीतर उस पर हमला किया और उसे जान से मारने की नीयत से गला घोंटना शुरू कर दिया। अदालत ने आदेश में कहा, "यह दिखाता है कि आरोपी राजेश शांत और सोचे-समझे दिमाग से सिर्फ पीड़ित पर हमला करने आया था, ताकि वह यह दावा कर सके कि वह उस पीड़ित पर भी हमला कर सकता है जो न केवल एक महिला है बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है..."अदालत ने राजेशभाई के सह-आरोपी तहसीन रज़ा के खिलाफ भी आपराधिक आरोप तय किए, जिस पर राजेशभाई के साथ साज़िश रचने और उसे राजधानी आने के लिए पैसे देने का आरोप है।उसकी डिस्चार्ज की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि तहसीन ने उक्त साज़िश गुप्त रूप से रची थी और इसलिए, उसे उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का हकदार है।
मुख्यमंत्री पर 20 अगस्त को हमला हुआ था, जब वह सिविल लाइंस में अपने कैंप ऑफिस में साप्ताहिक जन सुनवाई बैठक में शामिल हो रही थीं।राजकोट का एक ऑटो ड्राइवर राजेशभाई, जिसने खुद को शिकायतकर्ता के रूप में पेश किया था और कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया था, को सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत काबू कर लिया और हिरासत में ले लिया।राजेशभाई की ओर से पेश हुए वकील हैरी चिब्बर और सिद्धांत मलिक ने दलील दी कि राजेशभाई कुत्तों से प्यार करते थे और सुप्रीम कोर्ट के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने के शुरुआती आदेश से परेशान थे। इस दलील पर, कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित पर हमला किया, जिसका ऑर्डर पास करने में कोई रोल नहीं था।
ऑर्डर में कहा गया, “देश का कानून यह है कि न्याय हर महिला को CH से CM तक, यानी खाना बनाने वाली हेल्पर से लेकर मुख्यमंत्री तक, सशक्त बनाता है और कानून उनकी रक्षा करता है और गलत करने वाले को सख्ती से सज़ा देता है।”HT ने पहले रिपोर्ट किया था कि 18 अक्टूबर को दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि राजेशभाई कथित तौर पर गुप्ता से नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने से मना कर दिया था।पुलिस ने कहा था कि वह हमले से एक दिन पहले 19 अगस्त को राजकोट से दिल्ली आया था। उसने सिविल लाइंस में गुजराती समाज गेस्ट हाउस में चेक-इन किया, जहाँ से उसने कथित तौर पर शालीमार बाग में CM के सरकारी आवास और उनके सिविल लाइंस कैंप ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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