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अदालत ने किराएदार को बुजुर्ग महिला का मकान खाली करने का दिया निर्देश, जानिए पूरा मामला
दिल्ली कोर्ट रूम न्यूज़: पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस पांडा की अदालत ने एक बुजुर्ग महिला के मकान पर लंबे समय से कब्जा करने वाले किराएदार को मकान खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि किराएदार आठ साल से बकाया किराए का नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करे। अदालत ने किराएदार को कहा कि वह बुजुर्ग महिला मकान मालिक को छह लाख 12 हजार 903 रुपये ब्याज सहित एक माह के भीतर अदा करे। अदालत ने कहा कि 88 वर्षीय महिला के लिए अदालत में अकार कानूनी लड़ाई लडऩा आसान नहीं रहा होगा। जिस उम्र में व्यक्ति आराम से जीवन-यापन करना चाहता है उस उम्र में बुजुर्ग महिला को अदालती कार्यवाही में शामिल होना पड़ा। यह उचित नहीं था।
ये है पूरा मामला: बुजुर्ग महिला ने वर्ष 1998 में दो साल की लीज पर किराएदार को अपना फ्लैट किराए पर दिया था। कुछ समय किराए का भुगतान करने के बाद किराएदार ने किराया देने बंद कर दिया। बुजुर्ग महिला ने काफी समय तक मसले को आपसी सहमती से सुलझाने की कोशिश की। वकील के माध्मय से कानूनी नोटिस भी भिजवाया, लेकिन किराएदार द्वारा भुगतान ना करने पर बुजुर्ग की महिला ने वर्ष 2014 में अदालत में मुकदमा दायर किया था।