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मकोका मामले में पूर्व विधायक Naresh Balyan के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार किया

Rani Sahu
5 May 2025 1:18 PM IST
मकोका मामले में पूर्व विधायक Naresh Balyan के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र को अदालत ने स्वीकार किया
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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मकोका मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। पूरक आरोप पत्र को स्वीकार करने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से बाल्यान और अन्य आरोपियों को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पूरक आरोप पत्र को स्वीकार करने के बाद दिल्ली पुलिस से नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ ​​पोली, विजय गहलोत उर्फ ​​कालू और ज्योति प्रकाश के वकील को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। अदालत ने मामले की जांच के लिए 19 मई की तारीख तय की है। इस बीच, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी है।
अदालत ने मुख्य आरोप पत्र पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विकास गहलोत का बयान मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज किया है। उसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह न्यायिक हिरासत में भी है। पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 लगाई गई है।
1 मई को दिल्ली पुलिस ने मकोका मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों साहिल उर्फ ​​पोली, विजय उर्फ ​​कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ ​​बाबा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ जांच से संबंधित मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह इस मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र है, लेकिन नरेश बाल्यान के खिलाफ पहला आरोप पत्र है। इससे पहले रितिक उर्फ ​​पीटर के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
रोहित उर्फ ​​अन्ना और
सचिन चिकारा के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी। नरेश बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए समय अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। 1 मार्च को अदालत ने नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों का और समय दिया था। बाल्यान को इस मामले में 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। विस्तार अवधि 4 मई को समाप्त हो रही थी। अदालत ने आरोपी रितिक उर्फ ​​पीटर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर पहले ही संज्ञान ले लिया है। रोहित उर्फ ​​अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ भी एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने इसका भी संज्ञान लिया है। (एएनआई)
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