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दिल्ली-एनसीआर
City court ने 2009 के सोनीपत एसिड अटैक मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया
Kanchan Paikara
25 Dec 2025 11:58 AM IST

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New delhi नई दिल्ली : दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के सोनीपत में 2009 में 26 साल की महिला पर एसिड अटैक के आरोप में दो पुरुषों और एक महिला को बरी कर दिया।यह फैसला रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज जगमोहन सिंह ने सुनाया।यह फैसला रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज जगमोहन सिंह ने सुनाया।कोर्ट ने दो पुरुषों, यशविंदर मलिक, मनदीप मान और एक महिला, बाला को बरी कर दिया, जिन पर उस समय 26 साल की पीड़िता पर एसिड फेंकने का आरोप था। उन पर IPC की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे जो गंभीर रेप, जानबूझकर चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी, गैर इरादतन हत्या की कोशिश, और अन्य अपराधों से संबंधित हैं।चौथे आरोपी, जो नाबालिग था, को 2015 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अधिकतम तीन साल की सज़ा सुनाई थी।
4 दिसंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीड़िता के मामले में 16 साल की देरी पर हैरानी जताई और एसिड अटैक के मामलों में देरी का स्वतः संज्ञान लिया।बेंच ने सभी हाई कोर्ट को इस मुद्दे को उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी एसिड अटैक मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो।यह घटना 2009 में हुई थी जब अज्ञात लोगों ने पीड़िता पर एसिड फेंका था, जब वह पानीपत में अपने ऑफिस जा रही थी। हालांकि पीड़िता ने तीन आरोपियों का नाम बताया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बाद में इस मामले में एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट दायर की थी।
2013 में, पीड़िता ने हरियाणा सरकार को मुआवज़े के लिए लिखा। उसका पत्र एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पढ़ा, जिन्होंने पुलिस को मामला फिर से खोलने के लिए कहा।अगस्त 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर करने पर सहमति जताई और निर्देश दिया कि सुनवाई रोज़ाना हो। आरोपियों के खिलाफ आरोप जनवरी 2015 में तय किए गए थे।दिसंबर 2016 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया, हालांकि, जनवरी 2018 में, पीड़िता द्वारा बरी करने के आदेश को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल बहाल कर दिया।इस खबर के लिखे जाने तक फैसले की विस्तृत कॉपी जारी नहीं की गई थी।
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