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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिला दस साल का कारवास
दिल्ली एनसीआर क्राइम न्यूज़: गाजियाबाद में पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तेंद्रपाल ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म के दोषी किशोर (विधि बालक एक्स) को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
डासना जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को आदेश दिया
अदालत ने डासना जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि दोष सिद्ध बालक को उसकी सुरक्षा और उसकी सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा है कि दोष सिद्ध द्वारा अर्थदंड जमा करने पर उसका आधा भाग यानि तीन हजार रुपये पीड़िता किशोरी को दिया जाए।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया
पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मुरादनगर थाना क्षेत्र में किशोर और किशोरी एक गांव में पड़ोस में रहते थे। आरोपी ने किशोरी को बहलाकर दुष्कर्म किया था। उसे धमकी दी थी, कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देगा। इसलिए किशोरी ने तीन दिन तक मामले के बारे में किसी को नहीं बताया।
थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई
इसके बाद जब उसने किशोरी के साथ दोबारा दुष्कर्म किया तब मामले की जानकारी अपने घर में दी। इसके बाद किशोरी के पिता ने मुरादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत में पांच गवाह पेश किए गए थे। अब आरोपी को दस साल का कारवास, व दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।