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पेशाब घटना पर टाटा संस के चेयरमैन नाराज, कहा- 'एयरलाइन को तेजी से एक्शन लेना चाहिए था'

Rani Sahu
8 Jan 2023 1:25 PM GMT
पेशाब घटना पर टाटा संस के चेयरमैन नाराज, कहा- एयरलाइन को तेजी से एक्शन लेना चाहिए था
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने रविवार को 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक यात्री द्वारा एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एयरलाइन स्थिति को संभालने में विफल रही और उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि टाटा समूह और एयर इंडिया भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे। चंद्रशेखरन ने रविवार को बयान में कहा, 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की उड़ान एआई102 में हुई घटना मेरे और एयर इंडिया के मेरे सहयोगियों के लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय है।
इस घटना के प्रकाश में आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में टाटा संस के अध्यक्ष, जो एयर इंडिया के मालिक हैं, उन्होंने कहा: एयर इंडिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी। हम स्थिति को संभालने में विफल रहे, जिस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए था वह नहीं लिया गया। टाटा समूह और एयर इंडिया अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए पूरे विश्वास के साथ खड़ा है। हम इस तरह की अनियंत्रित प्रकृति की किसी भी घटना को रोकने या उससे निपटने के लिए हर प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे।
चंद्रशेखरन का बयान एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एयरलाइन इस घटना को हवा और जमीन दोनों जगह बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। कैंपबेल ने कहा था कि एयर इंडिया ऐसे मामलों को लेकर बेहद चिंतित है, जहां ग्राहकों को उनके विमान में उनके सह-यात्रियों के निंदनीय कृत्यों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। एयर इंडिया ने शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और जांच लंबित रहने तक चार केबिन क्रू और एक पायलट को रोस्टर से हटा दिया था।
एयरलाइन ने आंतरिक जांच भी शुरू की कि क्या अन्य कर्मचारियों द्वारा उड़ान में शराब की सेवा, घटना से निपटने, बोर्ड पर शिकायत पंजीकरण और शिकायत से निपटने सहित कई पहलुओं पर चूक हुई थी। एयरलाइन ने शनिवार को कहा कि 27 नवंबर को शिकायत मिलने के बाद, एयर इंडिया ने रसीद की पुष्टि की और 30 नवंबर को प्रभावित यात्री के परिवार के साथ बातचीत करना शुरू किया, 2 दिसंबर को टिकट की वापसी शुरू की, पीड़ित परिवार ने 16 दिसंबर को धन की प्राप्ति की पुष्टि की।
डीजीसीए द्वारा निर्धारित 'आंतरिक समिति' की शुरुआत की, 10 दिसंबर को घटनाओं का आकलन करने का काम सौंपा गया, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक यात्री संघ का प्रतिनिधि और एक अन्य भारतीय वाणिज्यिक एयरलाइन का प्रतिनिधि शामिल था। समिति को 20 दिसंबर को फाइल सौंपी गई थी और उसी तारीख को आरोपी यात्री पर 30 दिन का अंतरिम यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था।
एयरलाइन ने कहा- 20, 21, 26 और 30 दिसंबर को एयरलाइन के वरिष्ठ कर्मचारियों, पीड़िता और उसके परिवार के बीच चार बैठकें बुलाई गईं, जिसमें की जा रही कार्रवाई और उसकी प्रगति पर चर्चा की गई। जब पीड़ित परिवार ने अनुरोध किया कि एयर इंडिया 26 दिसंबर को बैठक के दौरान एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे, तो उसने 28 दिसंबर को ऐसा किया।
हवाई यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार की घटनाओं पर ध्यान देते हुए जहां पायलट और केबिन क्रू सदस्य उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की, जिसमें उचित साधनों के माध्यम से अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के विषय पर एयरलाइनों के संचालन प्रमुखों को पायलटों, केबिन क्रू और उनकी संबंधित एयरलाइनों के उड़ान सेवाओं के निदेशक को संवेदनशील बनाने के लिए कहा। पिछले गुरुवार को डीजीसीए ने कहा था कि एयर इंडिया का आचरण अव्यवसायिक था और इससे मामले में प्रणालीगत विफलता हुई है।
यह देखते हुए कि ऑन-बोर्ड एक अनियंत्रित यात्री को संभालने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसने पूछा कि इस मामले में अपने नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। नियामक ने घटना पर एयरलाइन से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और उड़ान के पायलटों और केबिन क्रू को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
--आईएएनएस
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