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तहव्वुर राणा 18 दिनों तक NIAकी हिरासत में रहेंगे, एजेंसी उनसे विस्तार से पूछताछ करेगी
Rani Sahu
11 April 2025 9:41 AM IST

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New Delhi नई दिल्ली : 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा 18 दिनों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे घातक 2008 के हमलों के पीछे की "पूरी साजिश" के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी, एजेंसी ने कहा। तहव्वुर राणा को गुरुवार देर रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय लाया गया।
एनआईए ने कहा कि राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेंगे, इस दौरान एजेंसी उनसे घातक 2008 के हमलों के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने के लिए विस्तार से पूछताछ करेगी, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे।
26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा गुरुवार को अमेरिका द्वारा प्रत्यर्पण के बाद भारत पहुंचे। इससे पहले गुरुवार शाम को तहव्वुर राणा को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा द्वारा भेजे गए ईमेल सहित कई पुख्ता सबूत पेश किए हैं, जो उसकी पुलिस हिरासत को सही ठहराते हैं। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि किसी भी भयावह साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है।
जांचकर्ता घातक आतंकी हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की भी जांच करेंगे। एनआईए ने आगे बताया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। संभावित चुनौतियों को देखते हुए हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए एक ईमेल भेजा। उसने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कहा कि उसने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड राणा का प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है। यह काम 2008 की तबाही के मुख्य साजिशकर्ता को न्याय के कठघरे में लाने के लिए कई वर्षों तक लगातार और ठोस प्रयासों के बाद किया गया।
एनआईए के अनुसार, राणा को उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू की गई कार्यवाही के तहत अमेरिका में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। राणा द्वारा प्रत्यर्पण को रोकने के लिए सभी कानूनी रास्ते आजमाने के बाद आखिरकार प्रत्यर्पण हो पाया। एनआईए ने कहा, "राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाउद गिलानी और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में विनाशकारी आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। घातक हमलों में कुल 166 लोग मारे गए और 238 से अधिक घायल हुए। एलईटी और एचयूजेआई दोनों को भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।" इस बीच, तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील ने कहा कि अदालत ने एनआईए को विशेष निर्देश दिए हैं कि जब राणा को हिरासत में लिया जाए और अदालत में वापस लाया जाए तो उसका व्यापक चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील ने एएनआई को बताया, "एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी और काफी विचार-विमर्श के बाद अदालत ने 18 दिनों की हिरासत दी है। अगर एनआईए को और समय चाहिए तो वे आवेदन करेंगे। मेडिकल जांच के लिए (अदालत ने विशेष निर्देश दिए हैं), उन्हें (एनआईए को) बताया गया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद और रिमांड के अंत में अदालत में वापस लाए जाने से पहले एक व्यापक मेडिकल जांच की जाएगी। उनकी सभी मेडिकल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा।" वकील ने कहा, "उन्होंने (तहव्वुर राणा) अनुरोध किया है कि अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति, खासकर जब हम डीएलएसए से हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वकीलों के खिलाफ कोई सार्वजनिक आक्रोश नहीं होना चाहिए..." (एएनआई)
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