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दिल्ली-एनसीआर
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ाई, 3 मई को अगली सुनवाई
Deepa Sahu
3 April 2023 10:15 AM GMT
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मानहानि के मामले में सोमवार को सूरत की सत्र अदालत से जमानत मिल गई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में की गई उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि के मामले में सोमवार को सूरत की सत्र अदालत से जमानत मिल गई। उनकी जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होनी है और अदालत ने अभी तक अपनी सजा को निलंबित नहीं किया।
अपील के साथ, गांधी द्वारा दो आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं: पहला सजा के निलंबन का अनुरोध है, जो अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए अनुरोध है, और दूसरा दोषसिद्धि के निलंबन का अनुरोध है।
यदि दूसरा आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी जाएगी, बशर्ते कि लोकसभा का सचिवालय इस मामले में अधिसूचना जारी करे।
Shri Rahul Gandhi reaches Surat District Court. pic.twitter.com/RCGUMWI9jC
— Nitin Agarwal (@nitinagarwalINC) April 3, 2023
इससे पहले राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए सोमवार को सूरत की सत्र अदालत पहुंचे।
गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेता भी थे।
राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2019 के एक मामले में उनके "मोदी उपनाम" टिप्पणी के संबंध में आपराधिक मानहानि के लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। समर्थन दिखाने के लिए, कई हाई-प्रोफाइल कांग्रेस नेता, जैसे कि प्रियंका गांधी, तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और अन्य राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के नेता, राहुल के साथ सूरत कोर्ट जाएंगे।
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