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SC का रुख साफ: बोतलबंद पानी नियमों पर दायर PIL पर नहीं होगी सुनवाई

Tara Tandi
18 Dec 2025 3:05 PM IST
SC का रुख साफ: बोतलबंद पानी नियमों पर दायर PIL पर नहीं होगी सुनवाई
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बोतलबंद पीने के पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए भारत के मौजूदा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने टिप्पणी की कि यह याचिका देश की जमीनी हकीकत से कटी हुई लगती है।
PIL में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा पैक्ड पीने के पानी और प्लास्टिक की बोतलों में एंटीमनी और DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate) के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाया गया था।
सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के विदेशी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस पर निर्भरता पर टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, क्या आपको (याचिकाकर्ता को) लगता है कि हम अमेरिकी गाइडलाइंस वगैरह लागू कर सकते हैं? जमीनी हकीकत को समझें। आप ऑस्ट्रेलियाई और सऊदी अरब की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। यह सब सिर्फ हवा में बातें करना है," और कहा कि भारत इस स्टेज पर विकसित देशों में अपनाए जाने वाले बेंचमार्क को नहीं अपना सकता।
बेंच ने कहा, "अगर याचिकाकर्ता उन गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए जोर देता, जहां पानी नहीं है, तो हम समझ सकते थे। लेकिन पानी की बोतलों वगैरह पर क्या लिखा होना चाहिए, यह सिर्फ एक लग्जरी मुकदमा है।"
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को सरकारी अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की इजाजत दी।
बेंच ने कहा, "अधिकारियों को एक रिप्रेजेंटेशन दें। हमें यकीन है कि इस पर विचार किया जाएगा।"
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वकील सृष्टि अग्निहोत्री के माध्यम से दायर याचिका में FSSAI और BIS के उन नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी, जिनमें पीने के पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग में एंटीमनी और DEHP की स्वीकार्य सीमाएं तय की गई थीं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये स्टैंडर्ड "संविधान के अनुच्छेद 14 के अल्ट्रा वायर्स" हैं और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के विपरीत हैं।
PIL के अनुसार, भारत, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि स्वास्थ्य और सुरक्षित पीने के पानी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को घरेलू कानून के माध्यम से लागू किया जाए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारतीय स्टैंडर्ड्स "विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्वीकार्य मात्रा की तुलना में पीने के पानी में एंटीमनी और DEHP की अधिक मात्रा की अनुमति देते हैं"। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि FSSAI ने FSSAI एक्ट, 2006 की धारा 18 के तहत अपनी कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं की, जिसमें यह ज़रूरी है कि नियम बनाते समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाए और स्टैंडर्ड्स को तैयार करने या रिवाइज करने के दौरान "खुला और पारदर्शी पब्लिक कंसल्टेशन" किया जाए।
यह तर्क देते हुए कि एंटीमनी और DEHP के ज़्यादा संपर्क से दिल, सांस और अंगों से जुड़ी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मौजूदा स्टैंडर्ड्स संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार और साफ़ पीने के पानी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
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