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Supreme कोर्ट करेगा जांच: क्या अदालतें राज परिवारों की संपत्ति विवादों में दखल दे सकती हैं

Ashish verma
2 Jun 2025 11:54 PM IST
Supreme कोर्ट करेगा जांच: क्या अदालतें राज परिवारों की संपत्ति विवादों में दखल दे सकती हैं
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Supreme कोर्ट करेगा जांच

New Delhi.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या संविधान का अनुच्छेद 363 अदालतों को देश के राजपरिवारों की संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करने से रोकता है, जिनका उल्लेख संविधान-पूर्व संधियों में किया गया है। अनुच्छेद 363, राजपरिवार और भारत सरकार के बीच निष्पादित कुछ संधियों, समझौतों, संधियों, सनदों, अनुबंधों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक लगाता है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जयपुर राजपरिवार के सदस्यों, जिनमें राजमाता पद्मिनी देवी, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह शामिल हैं, द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।क्या है मामला?याचिका जयपुर में स्थित टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) और अन्य संपत्तियों के कब्जे को लेकर है। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि टाउन हॉल, जिसका उल्लेख पूर्व राजपरिवारों और भारत संघ के बीच संधि में है, के कब्जे के लिए दायर मुकदमे पर संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत सिविल अदालतें विचार नहीं कर सकतीं।


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