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New Delhiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह तिरुपति के लड्डू में पशु वसा के कथित इस्तेमाल से जुड़े विवाद की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के अनुरोध पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया था।
पिछली सुनवाई में एसजी मेहता से यह निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया था कि क्या आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को विवाद की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए या जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए।
इस बीच, आंध्र प्रदेश पुलिस ने मामला शीर्ष अदालत की जांच के दायरे में आने के बाद तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट की एसआईटी जांच को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
सोमवार को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आंध्र प्रदेश में पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अनिश्चित तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक बयान देने से पहले "ईश्वर को राजनीति से दूर रखना चाहिए था" कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू बनाने में चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देना उचित नहीं था जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है और वह भी तब जब लड्डू बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किए जाने की जांच चल रही थी।" कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था, तो मुख्यमंत्री को कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को बयान दिया था, जो "25 सितंबर को एफआईआर दर्ज होने से भी पहले" था और अगले दिन एसआईटी का गठन किया गया था।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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