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गुरुग्राम नमाज विवाद में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Kajal Dubey
1 Feb 2022 9:22 AM GMT
गुरुग्राम नमाज विवाद में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम में जुमे की नमाज पढ़ने में कथित व्यवधान को लेकर हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने पर सोमवार को तैयार हो गया।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम में जुमे की नमाज पढ़ने में कथित व्यवधान को लेकर हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने पर सोमवार को तैयार हो गया। यह याचिका राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब ने दायर की है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एसएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने अदीब की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के कथन पर विचार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें घृणा अपराधों को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे।जयसिंह ने कहा, यह केवल समाचार पत्र की खबरों पर आधारित नहीं है। हमने खुद शिकायत की है। हम प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस अदालत ने ही कई निवारक उपाय सुझाए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं इस पर विचार करूंगा और इसे तुरंत उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध करूंगा।
अदीब ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर पूर्व में पारित फैसले का पालन नहीं करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अवमानना याचिका दायर की है। गुरुग्राम में खुले में निर्दिष्ट स्थानों पर नमाज पढ़ने में व्यवधान की कथित घटनाएं हुई हैं।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी तीन सदस्यीय पीठ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में इस धारा को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें बिना किसी वसीयत के मर जाने वाले पुरुष की तुलना में एक महिला के मामले में हस्तांतरण में स्पष्ट भेदभाव है। इस धारा में हिंदू महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम हैं।
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