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नई दिल्ली। सनसनीखेज मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की एक अवकाश पीठ ने शर्मा द्वारा दायर याचिका पर विचार किया जिन्होंने 23 जनवरी 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। शर्मा ने एक अतिरिक्त दस्तावेज में दावा किया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ रही थी और उन्हें तत्काल सर्जरी की सख्त जरूरत है।
दस्तावेज में कहा गया है, याचिकाकर्ता की मां की उम्र 93 वर्ष है और याचिकाकर्ता की पत्नी मुख्य रूप से उनकी देखभाल करती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान जटिलताओं के कारण, याचिकाकर्ता की पत्नी और मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। याचिकाकर्ता एकमात्र पुरुष सदस्य है जिस पर अपनी पत्नी और बूढ़ी मां का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। दस्तावेज में आगे कहा गया है, यदि याचिकाकर्ता को जमानत/अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो इसका उसकी पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
यह देखते हुए कि शर्मा ने उचित याचिका दायर नहीं की है अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी।
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।