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Dehli सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा
दिल्ली Delhi: के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में जेल से रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में वे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत Justice Surya Kant और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को अलग-अलग चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है और उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संबंधित जांच में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के दो दिन बाद दायर अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही जमानत के लिए भी दबाव डाला है।
केजरीवाल ने सोमवार को दायर याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले पर हमला किया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी, क्योंकि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए "पर्याप्त सबूत" पेश किए थे। उनकी याचिका सिसोदिया मामले पर काफी हद तक आधारित थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की 17 महीने की लंबी कैद और ऐसे मामले में उनकी लगातार हिरासत, जिसमें मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
आप प्रमुख की याचिका में तर्क दिया गया कि जिन आधारों पर अदालत ने सिसोदिया The court summoned Sisodiaको जमानत पर रिहा करना उचित पाया, वे आधार उन पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। केजरीवाल की याचिका में सिसोदिया मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों पर प्रकाश डाला गया कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, खासकर तब जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो और आरोपी की समाज में गहरी जड़ें हों, जिससे फरार होने का जोखिम कम हो। केजरीवाल ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि वे सिसोदिया की तरह ही इन मानदंडों को पूरा करते हैं और इसलिए उन्हें इसी आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।