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ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

Kunti Dhruw
13 July 2022 8:07 AM GMT
ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा को एक साल का विस्तार देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा को एक साल का विस्तार देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।


प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एक वकील की इस दलील पर गौर किया कि उसने केंद्र द्वारा ईडी निदेशक के कार्यकाल को एक अध्यादेश के जरिए बढ़ाने के खिलाफ याचिका दायर की है।






उन्होंने पिछले साल 8 सितंबर के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने ईडी निदेशक के रूप में मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा था, लेकिन स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अधिकारियों का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

CJI ने अदालत के अधिकारी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए याचिका की संख्या लेने को कहा।

केंद्र ने ईडी और सीबीआई निदेशकों को पांच साल तक कार्यालय पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए अध्यादेश लाए जाने के कुछ दिनों बाद 17 नवंबर, 2021 को मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था।

मिश्रा आयकर विभाग कैडर के 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं।


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