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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के पेंशन को लेकर दिए आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें राज्य सरकार को 30 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राज्य को अपनी गलती का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा, "30 साल तक लगातार सेवाएं लेना और उसके बाद यह तर्क देना कि एक कर्मचारी जिसने 30 साल की लगातार सेवा की है, पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, अनुचित के अलावा और कुछ नहीं है।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, राज्य को ऐसा रुख नहीं लेना चाहिए था। पीठ ने कहा, "मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को पेंशन लाभ का भुगतान करने के लिए राज्य को निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है, जो 30 साल से अधिक सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया है।"