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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री की गिरफ्तारी को ठहराया वैध
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के आरोपी तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की अपील खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की वैधता की पुष्टि के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 12 अगस्त तक हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दी। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को ईडी की हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी कि सबूत जुटाने के लिए आरोपी मंत्री को गिरफ्तार करने और हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यक शक्ति है। उधर, तमिलनाडु की एक अदालत ने वी. सेंथिलबालाजी को पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया।