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दिल्ली-एनसीआर
ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को करेगा सुनवाई
Deepa Sahu
5 May 2023 2:35 PM GMT
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ, अपने फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 9 मई को।
7 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के फैसले में फैसला सुनाया कि 103वां संशोधन और परिणामी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक थे और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते थे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने देखा था कि "ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 50% सीलिंग लिमिट के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सीलिंग लिमिट अनम्य नहीं है," लाइवलॉ ने बताया।
#BREAKING 5 judge bench of #SupremeCourt headed by CJI DY Chandrachud to hear review petitions challenging SC verdict which upheld the validity of the 103rd Constitutional Amendment which provides 10% reservation in government jobs and educational institutions to #EWS on May 9 pic.twitter.com/5CTGBbzZGd
— Bar & Bench (@barandbench) May 4, 2023
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