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बिहार जाति सर्वेक्षण पर पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

Kunti Dhruw
3 Oct 2023 8:07 AM GMT
बिहार जाति सर्वेक्षण पर पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने के पटना हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उसने याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब मेहता ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड से संबंधित एक अलग मामले में स्थगन की मांग की और इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की मांग की। सोमवार को, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के संसदीय चुनावों से कुछ महीने पहले अपने बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 63 प्रतिशत हिस्सा हैं।
जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक थी, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13 प्रतिशत था।
सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि यादव, ओबीसी समूह जिससे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित हैं, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े थे, जो कुल का 14.27 प्रतिशत है। दलित, जिन्हें अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, राज्य की कुल आबादी का 19.65 प्रतिशत हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लगभग 22 लाख (1.68 प्रतिशत) लोगों का घर भी है।
6 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने के पटना उच्च न्यायालय के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए टाल दी थी।
शीर्ष अदालत ने सात अगस्त को बिहार में जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी देने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी थी.
गैर सरकारी संगठन 'एक सोच एक प्रयास' की याचिका के अलावा, कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिनमें एक याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की भी है, जिन्होंने दलील दी है कि इस कवायद के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक आदेश के खिलाफ है।
कुमार की याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार, केवल केंद्र सरकार ही जनगणना करने का अधिकार रखती है।
उच्च न्यायालय ने अपने 101 पन्नों के फैसले में कहा था, "हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो न्याय के साथ विकास प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है।" उच्च न्यायालय द्वारा जाति सर्वेक्षण को "वैध" ठहराए जाने के एक दिन बाद, राज्य सरकार हरकत में आई और शिक्षकों के लिए चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया, ताकि उन्हें इस कार्य को जल्द पूरा करने में लगाया जा सके।
नीतीश कुमार सरकार ने 25 अगस्त को कहा था कि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और डेटा जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा.
मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन ने डेटा को सार्वजनिक करने का विरोध किया था, उनका तर्क था कि यह लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।
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