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Supreme Court: मंदिर का पैसा देवता का है, बैंकों का नहीं
Tara Tandi
5 Dec 2025 4:26 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर का फंड "भगवान का होता है" और इसका इस्तेमाल मुश्किल में पड़े कोऑपरेटिव बैंकों की मदद के लिए नहीं किया जा सकता।
यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कही, जब उन्होंने केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया। इन बैंकों ने केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम की फिक्स्ड डिपॉजिट तुरंत वापस करने को कहा गया था।
केरल हाई कोर्ट के आदेशों में दखल देने से इनकार करते हुए, CJI कांत की बेंच ने कहा कि भक्तों से इकट्ठा किया गया पैसा "बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और केवल मंदिर के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए" और यह किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए "इनकम या गुजारे का ज़रिया" नहीं बन सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक की SLP को खारिज करते हुए कहा, "आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं?... मंदिर का पैसा, सबसे पहले, भगवान का होता है।" यह SLP केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ थी जिसमें मैच्योर हो चुके डिपॉजिट चुकाने और फंड को नेशनलाइज्ड बैंकों में ट्रांसफर करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोऑपरेटिव बैंकों ने तर्क दिया कि केरल हाई कोर्ट की "अचानक" दो महीने की समय सीमा के कारण नियमों का पालन करना मुश्किल हो गया है।
CJI कांत की बेंच ने कहा, "आपको लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए। अगर आप कस्टमर्स और डिपॉजिट आकर्षित करने में असमर्थ हैं, तो यह आपकी समस्या है," इस बात पर ज़ोर देते हुए कि डिपॉजिट मैच्योर होते ही जारी किए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं, लेकिन बैंकों को पेमेंट के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए केरल हाई कोर्ट जाने की छूट दी।
ये SLP मनांथवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेल्ली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने दायर की थीं, जब केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि मालाबार देवस्वम बोर्ड के तहत आने वाले मंदिर बाइंडिंग सर्कुलर का उल्लंघन करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटियों में डिपॉजिट नहीं रख सकते।
अपने विस्तृत फैसले में, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि मालाबार देवस्वम बोर्ड के सर्कुलर में मंदिरों को कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट रखने से साफ तौर पर मना किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि बैंकों को डिपॉजिट बंद करने से इनकार करने का "कोई अधिकार नहीं था"। जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और के.वी. जयकुमार की बेंच ने कहा था, "अगर मालाबार देवस्वोम बोर्ड के कंट्रोल वाले किसी भी मंदिर ने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंड जमा किया है, तो मैच्योरिटी पर ऐसे डिपॉजिट निकाल लिए जाएंगे और ऑथराइज़्ड बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फिर से जमा कर दिए जाएंगे।"
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