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Supreme Court ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लिया
Anurag
22 Dec 2025 5:23 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में दायर याचिका स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जंगल की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, तो स्थानीय राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि वह जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े के मामले को खुद ही संज्ञान में ले रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति बनाने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि जब हमारी आंखों के सामने जंगल की ज़मीन छीनी जा रही है, तो उत्तराखंड के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं, और इसीलिए वह इसे खुद ही संज्ञान में ले रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव रिपोर्ट जमा नहीं करते, तब तक कोई भी तीसरा पक्ष कोई निर्माण कार्य न करे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिहायशी घरों को छोड़कर खाली ज़मीनों को वन विभाग अपने कब्ज़े में ले ले। कोर्ट अनीता खंडवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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