दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों को बीएसईएस को आपूर्ति बंद करने से रोका

Ritisha Jaiswal
5 Oct 2022 10:14 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों को बीएसईएस को आपूर्ति बंद करने से रोका
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राजधानी की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पावर यूटिलिटीज आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल को उसे बिजली आपूर्ति काटने से रोक दिया है

राजधानी की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पावर यूटिलिटीज आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल को उसे बिजली आपूर्ति काटने से रोक दिया है और उन्हें अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

इसने कहा कि डिस्कॉम को आईपीजीसीएल और पीपीसीएल से बिजली की आवंटित मात्रा 845 मेगावाट है और यह उनके लिए निरंतर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
बीएसईएस ने दावा किया कि फैसले ने राष्ट्रीय राजधानी में त्योहारी सीजन के दौरान ब्लैकआउट को रोका है, जिससे लगभग पांच मिलियन बिजली उपभोक्ताओं या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य दिल्ली के लगभग दो करोड़ निवासियों के हितों की रक्षा हुई है।
बीएसईएस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को डिस्कॉम द्वारा दायर एक नए आवेदन (ओं) पर आदेश पारित किया था, जिसमें आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और दिल्ली सरकार को अदालत के पहले के आदेशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एलपीएससी नियम, 2022 के तहत उनकी संबंधित याचिकाओं के निपटारे तक बिजली आपूर्ति के नियमन/कार्रवाई सहित उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे।
डिस्कॉम ने कहा कि वे दिल्ली बिजली उपयोगिताओं के मनमाने ढंग से बकाया भुगतान की मांग और उन्हें आपूर्ति काट देने की धमकी के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थे। आईएएनएस


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